जोधपुर, 7 मई (आईएएनएस)। वर्ष 1998 के काला हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई सोमवार को सुनवाई होनी थी, मगर 17 जुलाई तक के लिए टल गई। सलमान को पिछले महीने पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र कुमार सोंगरा ने बहस शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन सलमान के वकील महेश बोरा ने थोड़ा और समय मांगा। उनके आग्रह पर मामले की सुनाई 17 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई।
इसके बाद सलमान को जोधपुर की निचली अदालत से बाहर जाते देखा गया। वह यहां रविवार को आए थे।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री दो काले हिरणों के शिकार मामले में पांच अप्रैल को सलमान को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुना चुके हैं। सात अप्रैल को जमानत मिलने से पहले सलमान ने जेल में दो रातें बिताई थी।
सलमान को जमानत खत्री और जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार जोशी ने सुनाई थी। उन दोनों का तबादला हो गया है।
निचली अदालत ने इस मामले में सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया था। एक अन्य आरोपी दुष्यंत सिंह को भी बरी कर दिया गया था।
सलमान पर फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान एक अक्टूबर 1998 को जोधपुर के पास कोंकणी गांव में काले हिरणों का शिकार करने का आरोप है।
उन पर लाइसेंस की वैधता खत्म होने के बावजूद हथियार रखने का भी मामला दर्ज है। इस मामले में निचली अदालत ने हालांकि उन्हें बरी कर दिया था।
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