कोलकाता, 10 मई (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि आगामी पंचायत चुनावों के दौरान अगर हिंसा की वजह से किसी के जीवन या संपत्ति का नुकसान हुआ तो इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार जिम्मेदार होगी और राज्य को इस तरह के मामलों में मुआवजे का भुगतान करना होगा।
अदालत ने कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 14 मई को होने वाले पंचायत चुनाव को अपर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के आधार पर रद्द करने की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योतिर्मय भट्टाचार्य व न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि तारीख तय करने का काम राज्य चुनाव आयोग का है।
खंडपीठ ने कहा कि जब कभी भी चुनाव हों, इसे स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से कराया जाना चाहिए।
अदालत का यह निर्देश राज्य सरकार द्वारा चुनाव के दिन सशस्त्र बलों की तैनाती की जानकारी देने के बाद आया है।
dharmpath.com dharmpath