पत्रकार उपेंद्र राय की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा

नई दिल्ली, 23 मई (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र राय की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा है।

इस याचिका में राय ने एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई दूसरी प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने सीबीआई से मामले में स्थिति रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा।

सीबीआई ने 5 मई को राय के खिलाफ दूसरी प्राथमिकी दायर की थी जिसमें उन पर मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी से आयरकर के एक मामले को निपटाने व प्रतिकूल मीडिया रिपोर्टिग रोकने के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया गया है।

एजेंसी ने 3 मई को वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ अपनी पहली प्राथमिकी दायर की थी और उन्हें 2017-2018 के दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध लेनदेन के मामले में गिरफ्तार किया था।

उपेंद्र राय पर विमानन कंपनी एयर वन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के कुछ सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर अपराधिक कार्य का आरोप है।

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