नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (आफस्पा) को कमजोर करने के खिलाफ एक याचिका पर 20 अगस्त को सुनवाई करेगा। यह अधिनियम अशांत व विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में सैन्य कर्मियों को कार्रवाई के लिए अभियोग से प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ मामले पर सुनवाई करने पर सहमत हो गई है। पीठ ने यह सहमति वकील एश्वर्य भाटी की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग पर दी है।
यह याचिका सेवारत सेना अधिकारियों के एक समूह ने दाखिल की है।
dharmpath.com dharmpath