आर.एस.अग्रवाल(भोपाल से)–प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने विधानसभा चुनाव घोषणा-पत्र में किये वायदे अनुसार राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को नि:शुल्क लैपटाप प्रदान करने के नियम जारी कर दिये हैं। नियमों में स्पष्ट रुप से लिखा गया है कि जनसम्पर्क विभाग/आकाशवाणी/दूरदर्शन/न्यूज एजेन्सी/प्रेस फोटोग्राफर्स/वेबसाईट या शासकीय-अशासकीय अन्य संस्थानों से सेवानिवृत्त हो चुके या सेवा में हैं, नि:शुल्क लैपटाप हेतु पात्र नहीं होंगे।
जनसम्पर्क विभाग के अपर सचिव अनिल माथुर के हस्ताक्षरों से जारी इन ताजा नियमों में यह भी बताया गया है कि ऐसे राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार जो प्रबंधक/मालिक हैं, वे भी लैपटाप हेतु पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा मप्र में कार्यरत राज्य स्तरीय पत्रकार ही इसके लिये पात्र होंगे एवं प्रदेश के बाहर कार्यरत इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
नियमों में बताया गया है कि उक्त के अलावा शेष राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को लैपटाप वितरण हेतु यूनिट कास्ट रुपये 40 हजार की राशि निर्धारित की गई है जो उनके बैंक खातों में लैपटाप के लिये बिल या कोटेशन प्राप्त होने पर उपलब्ध कराई जायेगी। ऐसे पत्रकारों को लैपटाप देने से पूर्व सहमति-पत्र प्राप्त किया जायेगा। समाचार-पत्रों एवं संस्थानों में सक्रिय रुप से कार्यरत पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर लैपटाप प्रदान किया जायेगा। प्रथमत: पूर्णकालिक पत्रकारिता से सक्रिय रुप से जुड़े और ऐसे पत्रकार जो विगत पांच वर्षों से निरन्तर राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, वे इस योजना के पात्र होंगे। स्वतंत्र पत्रकार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रुप से कार्य कर रहे हैं, उनकी पात्रता के लिये प्रकरण पत्रकार कल्याण समिति के समक्ष अनुमोदन/अनुशंसा के लिये रखे जायेंगे।
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