छग : पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को उच्च न्यायालय से राहत

न्यायालय से अनुरोध करते हुए अधिवक्ता प्रतीक शर्मा ने बताया कि पहले भी चंद्राकर के खिलाफ दायर याचिका खारिज हो चुकी है। उन्होंने कहा कि याचिकाकतार्ओं ने दोबारा उन्हीं तथ्यों के आधार पर याचिका पुन: प्रस्तुत की है। न्यायालय ने अधिवक्ता प्रतीक शर्मा की दलीलों को स्वीकार करते हुए मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ प्रस्तुत याचिका को खारिज कर दिया।

उल्लेखनीय है कि अजय चंद्राकर के खिलाफ मंजीत कौर बल और कृष्ण कुमार साहू ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। प्रस्तुत याचिका में कहा गया था कि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने निष्पक्षता से जांच नहीं की है।

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