केंद्रीय मंत्री नकवी को 1 साल की सजा

लखनऊ /रामपुर, 14 जनवरी (आईएएनएस)। लोकसभा चुनाव 2009 के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में बुधवार को रामपुर की अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता व केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सहित 19 भाजपा नेताओं को दोषी करार देते हुए एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है। नकवी सहित सभी नेताओं को हालांकि बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

ज्ञात हो कि नकवी के खिलाफ वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में रामपुर के पटवाई थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के तरह मुकदमा दर्ज हुआ था।

उन पर आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा का झंडा लगा वाहन रोकने और उसे सीज करने पर भाजपाइयों ने थाने का घेराव किया था। जानकारी मिलने पर भाजपा के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी भी कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंच गए थे।

इस मामले में पटवाई पुलिस ने नकवी समेत 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तब से अदालत में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी।

अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए नकवी सहित 19 भाजपा नेताओं को दोषी करार देते हुए एक वर्ष कैद की सजा सुनाई। इसके बाद नकवी सहित सभी नेताओं ने जमानत के लिए अदालत में अर्जी दी, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए जमानत दे दी।

अदालत की ओर से दोषी ठहराये जाने और सजा सुनाये जाने के बाद हालांकि नकवी को कुछ समय के लिए हिरासत में ले लिया गया था लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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