राहुल गांधी की नागरिकता संबंधी याचिका खारिज

नई दिल्ली, 9 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता संबंधी एक याचिका को खारिज कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई व न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता व संजीव खन्ना की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने कहा, “किसी कंपनी ने किसी रूप में राहुल गांधी का ब्रिटिश नागरिक के रूप में उल्लेख किया है, तो क्या वह एक ब्रिटिश नागरिक हो गए? इसे खारिज किया जाता है।”

अदालत दो कार्यकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें गृह मंत्रालय को मामले पर निर्णय करने का निर्देश देने व राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ने से अयोग्य करार देने की मांग की गई थी।

गृह मंत्रालय ने 29 अप्रैल को राहुल गांधी को नोटिस जारी कर एक पखवाड़े में अपनी राष्ट्रीयता पर स्पष्टीकरण देने को कहा गया था। ऐसा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उन पर ब्रिटिश नागरिक होने के आरोप लगाए जाने के बाद किया गया।

स्वामी ने गृहमंत्रालय को दिए बयान में आरोप लगाया कि राहुल गांधी ब्रिटिश कंपनी बैकोप्स लिमिटेड में निदेशक व सचिव के रूप में काम किया। यह कंपनी ब्रिटेन में 2003 से पंजीकृत है। इसका पता 51 साउथगेट स्ट्रीट विनचेस्टर, हैंपशायर है।

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