मप्र में उपभोक्ता को परमिट पर ही मिलेगा एसिड

भोपाल, 15 फरवरी- मध्य प्रदेश में तेजाब (एसिड) का दुरुपयोग रोकने के मकसद से एसिड और विष विक्रेताओं व उपभोक्ताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों पर अमल शुरू हो गया है। इसके तहत विक्रेता को जहां लाइसेंस लेना होगा, वहीं उपभोक्ता को परमिट हासिल करना होगा। एसिड हमले की बढ़ती हुई घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि एसिड अथवा विष के व्यापार से जुड़े समस्त व्यापारियों को जिला कलेक्टर से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके साथ ही एसिड अथवा विष खरीदने वाले उपभोक्ता को अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी से परमिट लेना अनिवार्य है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, लाइसेंस धारी विक्रेता केवल परमिट वाले व्यक्ति को ही एसिड अथवा विष बेच सकता है। वहीं हिदायत दी गई है कि एसिड व विष के लाइसेंस एवं परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यापारी बिना लाइसेंस प्राप्त किए हुए एसिड अथवा विष के व्यापार में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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