भोपाल- मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई एक बार फिर सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से कड़ा सवाल पूछा कि जब 13% पद होल्ड पर हैं, तो उन पर नियुक्तियों में क्या दिक्कत है? कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा है।
कोर्ट नंबर 12 में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने सुनवाई की। यह केस सीरियल नंबर-35 पर लगा था। यह मामला मध्य प्रदेश की 51% ओबीसी आबादी के लिए उनके संवैधानिक हक को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, इस सुनवाई में तत्काल राहत नहीं मिली है, और करीब 70 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं।
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