केंद्र सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में 131वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है. इस संविधान संशोधन में चंडीगढ़ को संविधान के आर्टिकल 240 के तहत लाने का प्रावधान कर रही है. वहीं, इस बात की सूचना बाहर आने के बाद पंजाब सरकार इसका विरोध कर रही है. आइये जानते हैं क्या होता है आर्टिकल 270 और इसके प्रावधान केन्द्र सरकार को क्या शक्तियां देता हैं? साथ ही चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अंतर्गत लाने से स्टेटस में क्या बदलाव होगा? आइये जानते हैं…
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है. चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के तहत लाकर सरकार, चंडीगढ़ के प्रशासन को अन्य गैर-विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के समान लाना है. अभी चंडीगढ़ का प्रशासन, पंजाब के राज्यपाल द्वारा संभाला जाता है. चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के तहत लाने के बाद चंडीगढ़ का प्रशासन स्वतंत्र रूप से किया जाएगा. चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल, निकलकर किसी स्वतंत्र प्रभार द्वारा संभाला जाएगा. जैसे दिल्ली भी एक केन्द्र शासित प्रदेश हैं, यहां का प्रभार उपराज्यपाल (LG) द्वारा संभाला जाता है.
dharmpath.com dharmpath