RBI ने कैंसिल किया Paytm Payments Bank

बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने Paytm के बैंकिंग प्लेटफॉर्म Paytm Payments Bankका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. Paytm ने रेगुलेटरी फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है. हालांकि, कंपनी ने कहा कि RBI की इस रोक से उसके बिजनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. देश में 30 करोड़ से ज्यादा Paytm यूजर्स हैं. RBI के इस फैसले के बाद शुक्रवार को Paytm के शेयर 0.5% की गिरावट के साथ ₹1,153 प्रति शेयर पर बंद हुए.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने बयान में कहा, “24 अप्रैल 2026 के आदेश के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (BR Act) की धारा 22(4) के तहत Paytm Payments Bank Limited को जारी बैंकिंग लाइसेंस कारोबारी दिन की समाप्ति से प्रभावी तौर पर रद्द कर दिया गया है.”

RBI ने कहा कि बिजनेस इस तरह से किया गया है, जो डिपॉजिटर्स के हितों के लिए नुकसानदायक है. RBI ने यह भी कहा कि Paytm Payments Bank लाइसेंस में तय किए गए नियमों का पालन करने में नाकाम रहा. इसलिए इसे बंद करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी जाएगी.

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