सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी का बड़ा आदेश,चौथे फ्लोर के ऊपर के सभी गैरकानूनी निर्माण होंगे सील

नई दिल्ली – चार मंज़िल से ज़्यादा ऊंची सभी अवैध इमारतों को “तुरंत सील” कर दिया जाएगा. दिल्ली नगर निगम (MCD) ने रविवार को ये आदेश दिया है. ये आदेश तुरंत लागू किए जाएंगे. दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने से छह लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है.एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, MCD ने कहा, चार मंजिल से ज़्यादा ऊंची सभी अवैध इमारतों को तुरंत सील कर दिया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा.2011 में फ्रीहोल्ड अधिकार मिलने के कारण कॉलोनियों में संपत्तियों का बड़े पैमाने पर विस्तार और बदलाव हुआ है.

सत्य निकेतन की इमारत का इस्तेमाल पेइंग-गेस्ट अकोमोडेशन के तौर पर किया जा रहा था और यह रविवार दोपहर को गिर गई. बताया जाता है कि यह ढांचा 1990 के दशक में बनाया गया था. MCD की रिपोर्ट में कहा गया है कि बुकिंग या सीलिंग का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और इस प्रॉपर्टी में किसी भी काम के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है. गिरी हुई इमारत (P-14 सत्य निकेतन) लगभग 55 वर्ग गज के प्लॉट पर बनी थी और इसमें बेसमेंट के साथ-साथ ग्राउंड से चौथी मंज़िल तक का हिस्सा था. बेसमेंट में किया गया निर्माण गैर-कानूनी था. अधिकारी ने यह भी कहा कि फ्लोर एरिया रेश्यो (FAR) नियमों के तहत पाँचवीं मंज़िल बनाने की इजाज़त नहीं थी.

 

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