UPI से पेमेंट करने वालों के लिए राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने कहा है कि ₹2,000 तक के UPI ट्रांजैक्शन पर बैंक किसी तरह का चार्ज नहीं लगा सकते. यानी अगर आप UPI के जरिए ₹2,000 या उससे कम का भुगतान करते हैं, तो इसके लिए आपसे अलग से कोई फीस नहीं ली जाएगी. सरकार ने इसी तरह रुपे डेबिट कार्ड से ₹2,000 तक के भुगतान को भी चार्ज से बाहर रखा है. यह फैसला UPI इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों के लिए अहम है, क्योंकि हाल में इसके चार्ज को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थीं.
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी राजपत्र अधिसूचना में UPI और रुपे डेबिट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तौर पर साफ तौर पर शामिल किया गया है. इसके मुताबिक, ₹2,000 तक के UPI भुगतान पर बैंक या पेमेंट सिस्टम चलाने वाली कंपनी ग्राहक से सीधे या किसी दूसरे तरीके से कोई फीस नहीं ले सकती. यही नियम ₹2,000 तक के रुपे डेबिट कार्ड भुगतान पर भी लागू होगा. सरकार ने यह फैसला पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए लिया है. सरकार का कहना है कि इसका मकसद लोगों के मन में चल रहे चार्ज से जुड़े भ्रम को खत्म करना है.
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