चिदंबरम स्टेडियम में अवैध निर्माण ढहाया जाए : सर्वोच्च न्ययालय

नई दिल्ली, 31 मार्च (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को चेन्नई के एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम में अवैध निर्माण को ढहाने के आदेश दिए।

न्यायालय ने कहा कि स्टेडियम में बने तीन स्टैंड (आई, जे और के) क्रिकेट मैच के दौरान दर्शकों के बैठने के इस्तेमाल में नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि इनका निर्माण निर्देश के अनुरूप नहीं हुआ है और वे दर्शकों के लिए सुरक्षित नहीं हैं।

न्यायालय ने कहा कि तीनों स्टैंड के अवैध निर्मित हिस्से को ढहा दिया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर. वी. रमना की पीठ ने चेपक स्थित स्टेडियम का स्वामित्व रखने वाली तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) से कहा, “आपने शुरुआत ही गलत कर दी। आप आम लोगों के लिए एक कमरे बनाने वाली संस्था नहीं है, आप टीएनसीए हैं। सब कुछ गड़बड़ है और सारा कुछ नजर आता है।”

न्यायालय ने टीएनसीए को अवैध निर्माण ढहाने की योजना चेन्नई नगर निगम को सौंपने का आदेश भी दिया।

न्यायालय ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण ध्वस्त करने के बाद टीएनसीए फिर से चेन्नई नगर निगम को सूचित करेगा और जांच करने की मांग करेगा।

टीएनसीए की ओर न्यायालय के समक्ष उपस्थित वरिष्ठ वकील अमित सिबल ने इससे पहले 21 मैचों के दौरान इन स्टैंडों में दर्शक बैठे रहने का हवाला देते हुए न्यायालय से इन स्टैंडों का इस्तेमाल जारी रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया।

न्यायालय पर हालांकि उनके तर्क का कोई असर नहीं पड़ा। बल्कि न्यायालय ने पूछा कि “स्टैंड आई और स्टैंड जे को आखिर जांच रिपोर्ट में अनुमति मिल कैसे गई?”

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