हैदराबाद, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। हैदराबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को आंध्र प्रदेश सरकार को कथित मुठभेड़ में मारे गए 20 लकड़हारों पर दो दिनों के भीतर एक रपट सौंपने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने मंगलवार को चित्तूर जिले में हुई घटना पर सरकार व पुलिस महानिदेशक को एक रपट सौंपने को कहा है और पूछा है कि क्या ऐसे मुठभेड़ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यों के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया।
आंध्र प्रदेश व तेलंगाना दोनों राज्यों के उच्च न्यायालय के रूप में सेवाएं दे रहे न्यायालय ने यह निर्देश एक मानवाधिकारकार्यकर्ता द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें इस घटना को फर्जी बताया गया है और मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता के वकील रघुनाथ ने कहा कि न्यायालय ने सरकार को मारे गए लोगों का विस्तृत विवरण देने के लिए कहा है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने मजदूरों की एक साजिश के तहत हत्या की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने निर्दोष मजदूरों को गोलीबारी में मार गिराया। उन्होंने इस ओर इशारा किया कि पुलिस ने उनके महत्वपूर्ण अंगों को निशाना बनाकर गोलियां चलाई।
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