नई दिल्ली, 15 अप्रैल (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को मालेगांव बम विस्फोट मामले के आरोपी श्रीकांत पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित दूसरे आरोपियों को जमानत के लिए विशेष अदालत जाने के लिए कहा, जो इस मामले की सुनवाई कर रही है।
न्यायमूर्ति एम. एम. आई. कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि मालेगांव विस्फोट के आरोपियों और परभानी एवं जालना बम विस्फोट मामले के तार आपस में जुड़े होने के सबूत नहीं हैं, लेकिन राकेश डी. के तार परबानी एवं जालना बम विस्फोट से जुड़े होने के सबूत हैं।
न्यायालय ने आरोपियों को निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसका फैसला एक महीने के अंदर किया जाएगा।
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