मप्र में उद्योगों का ऑनलाइन पंजीकरण

भोपाल, 7 मई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए पार्ट-वन एवं टू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने के आदेश दिए जाने के बाद राज्य में एक मई से यह प्रक्रिया शुरू हुई है।

किसी भी उद्योगपति को सब्सिडी सहित अन्य सुविधाएं हासिल करने के लिए दो पंजीकरण कराने होते हैं। उद्योग को शुरू करने पर पार्ट-वन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसमें उद्योगपति को भवन भू-खंड और लगने वाली इकाई के बारे में जानकारी देना होता है। यूनिट शुरू हो जाने के बाद पार्ट टू रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। इसके बाद ही उद्योगपति सब्सिडी पाने का हकदार बनता है।

उद्योग विभाग की ओर से गुरुवार को दी गई आधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि निवेशक को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रपत्र में स्वयं का नाम एवं पता, यूनिट का नाम और पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल इत्यादि की जानकारी भरनी होगी।

ऑनलाइन ई-एम पार्ट-एक एवं दो के लिए यूजर आईडी एवं पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होगी। ऑनलाइन फाइलिंग के लिए वन टाइम पासवर्ड का प्रावधान किया गया है। यह पासवर्ड निवेशक द्वारा मोबाइल नंबर अंकित करते ही उन्हें प्राप्त होगा। ऑनलाइन फॉर्म पासवर्ड के साथ ही फाइल की जाएगी।

संयंत्र में उत्पादन शुरू करने के बाद निवेशक ई-एम पार्ट-दो प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ईएम पार्ट-दो के लिए निवेशक को इकाई के उत्पादन शुरू होने के प्रमाण स्वरूप आवेदन के साथ बिजली का बिल, प्रथम कच्चा माल क्रय, प्रथम विक्रय बिल तथा यंत्र एवं साज-सज्जा में पांच लाख से अधिक पूंजी निवेश होने पर सी़ ए़ का सर्टिफिकेट स्केन कर अपलोड करना होगा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम द्वारा ई-एम पार्ट-एक एवं पार्ट-दो के लिए मेमोरंडम ऑनलाइन फाइलिंग एवं अभिस्वीकृति जारी करने के लिए उप संचालक उद्योग को अधिकृत किया गया है।

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