नई दिल्ली, 7 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई के एक वकील द्वारा दायर वह याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मिली दो दिन की अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता अखिलेश चौबे की ओर से अधिवक्ता वी. मिश्रा ने गुरुवार को यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंपी।
याचिकाकर्ता ने सलमान की जमानत रद्द करने के निर्देश देने की मांग की।
याचिकाकर्ता ने दिशा-निर्देश बनाए जाने की भी मांग की, ताकि अन्य लोगों को भी उस तरह से दो दिन की जमानत न मिल सके, जैसे बंबई उच्च न्यायालय से सलमान को महज तीन घंटे में मिल गई।
बुधवार को मुंबई के सत्र न्यायालय ने 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान को पांच साल कैद की सजा सुनाई थी। इस दुर्घटना में फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और अन्य चार लोग बुरी तरह घायल हो गए थे।
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