निषेधाज्ञा उल्लंघन मामले में केजरीवाल को पेशी के आदेश

नई दिल्ली, 11 मई (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने बीते साल जनवरी में एक प्रदर्शन के दौरान निषेधाज्ञा के उल्लंघन मामले में सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा आम आदमी पार्टी (आप) के चार अन्य नेताओं को 15 मई को अपने समक्ष पेश होने का आदेश दिया।

महानगर दंडाधिकारी आकाश जैन ने केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप विधायक राखी बिड़ला एवं सोमनाथ भारती तथा पार्टी नेता आशुतोष को मामले की अगली सुनवाई की तारीख पर अदालत में पेश होने के लिए कहा है।

आरोपी पिछली सुनवाई को भी अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिस वजह से दंडाधिकारी ने उन्हें चेतावनी जारी की।

आप नेताओं की ओर से मुकदमा लड़ रहे अधिवक्ता ऋषिकेश कुमार ने सुनवाई के दौरान उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए याचिका दायर की थी और न्यायालय को यह आश्वासन दिया था कि अगली सुनवाई में सभी नेता न्यायालय में उपस्थित होंगे।

दिल्ली पुलिस ने रेल भवन के बाहर प्रदर्शन के दौरान पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने की मनाही के आदेश के उल्लंघन के लिए आप के पांच नेताओं पर निषेधाज्ञा के उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। आप के नेता जनवरी 2014 में उस पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिसने कथित रूप से दक्षिणी दिल्ली में ड्रग एवं सेक्स रैकेट के अड्डे पर छापेमारी करने से इंकार कर दिया था।

पुलिस ने आप नेताओं पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर एक साथ एकत्र होने, दंगा करने, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा पहुंचाने और आपराधिक तरीके से एक सरकारी कर्मचारी के काम में रुकावट डालने के मामले दर्ज किए थे। सभी आरोपी जमानत पर हैं।

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