न्यायमूर्ति कर्णन के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक

नई दिल्ली, 11 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सी.एस.कर्णन को तमिलनाडु के कनिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई करने पर सोमवार को रोक लगा दी।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने उस अंतरिम आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसके द्वारा न्यायमूर्ति कर्णन ने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की धमकी दी थी। उन्होंने उनपर कथित तौर पर उनके न्यायिक आदेश पर अडं़गा लगाने का आरोप लगाया था।

न्यायालय ने अपने आदेश में सोमवार को कहा, “हम उस न्यायाधीश द्वारा शुरू की गई सुनवाई पर रोक लगाते हैं, जिन्होंने रिट याचिका के संबंध में स्वत: स्फूर्त सुनवाई शुरू की है, जो मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, जिसपर या तो सुनवाई करनी है या कोई निर्देश जारी करना है।”

न्यायालय ने कहा, “मामले के निपटारे तक उच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडु कनिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और चयन के लिए शुरू की गई प्रक्रिया से संबंधित अन्य मामलों में कोई व्यक्ति, प्राधिकार या न्यायाधीश कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।”

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