उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है ममता

कोलकाता, 17 मई (आईएएनएस)। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी कर रही है, जिसमें उसने निकाय चुनाव से संबंधित सरकार की याचिका खारिज कर दी है। पश्चिम बंगाल के नगरपालिका मामलों के मंत्री फरहाद हाकिम ने रविवार को यह जानकारी दी।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की खंडपीठ ने शुक्रवार (15 मई) को पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार ने इस याचिका में 16 अप्रैल को उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश में परिवर्तन की मांग की गई थी।

अदालत ने अपने आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग को अगले दो माह में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था।

फरहाद हाकिम ने कहा, “हम इस मामले पर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं, और आगे के कदम के संबंध में निर्णय लेंगे। हमें अदालत के फैसले की प्रति मिलना अभी तक बाकी है। हम उसके अनुसार निर्णय लेंगे।”

सरकार ने दलील दी थी कि वह सात नगर पालिकाओं को नगर निगम में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पूरी करने में समर्थ नहीं है, इसीलिए उसने न्यायालय से समयसीमा बढ़ाने की मांग की थी।

सात नगर पालिकाओं में आसनसोल नगर निगम, कुल्टी नगर पालिका, रानीगंज नगर पालिका, जमुरिया नगर पालिका, बिधाननगर नगर पालिका, राजरहाट-गोपालपुर नगर पालिका और बल्ली नगर पालिका शामिल हैं।

राज्य में 25 अप्रैल को 91 नगर निकायों के और 18 अप्रैल को कोलकाता नगर निगम के चुनाव हुए थे।

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493