हैदराबाद, 15 जून (आईएएनएस)। हैदराबाद की एक अदालत ने वोट के बदले नोट मामले में तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) विधायक ए. रेवंत रेड्डी और दो अन्य की न्यायिक हिरासत की अवधि 29 जून तक बढ़ा दी है।
तेलंगाना की एंटी करप्शन ब्यूरो ने सोमवार को हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया, जिन्होंने हिरासत की अवधि दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी।
एसीबी ने अदालत को बताया कि ऑडियो टेप की फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लिहाजा हिरासत बढ़ाई जाए।
एजेंसी ने अदालत को बताया कि मामले में जांच जारी रहेगी और मनोनित सदस्य एल्विस स्टीफन्सन का बयान रिकार्ड करना अभी बाकी है।
विधान परिषद चुनाव में तेदेपा-भाजपा उम्मीदवार को वोट देने के लिए स्टीफन्सन को 50 लाख रुपये की पेशकश करने के मामले में तेदेपा विधायक को 31 मई को गिरफ्तार किया गया था।
एसीबी ने स्टीफन्सन के कहने पर जाल बिछाया था और एसीबी ने रेवंत तथा उसके दो सहयोगी सेबेस्टियन हैरी और उदय सिन्हा को गिरफ्तार किया था।
एजेंसी ने कहा कि सौदा पांच करोड़ रुपये के लिए हुआ था और रेवंत रेड्डी 50 लाख रुपये अग्रिम राशि के रूप में देने आए थे। पूरा प्रकरण स्टीफन्सन के आवास के कैमरे में कैद हो गया था।
एसीबी ने चार दिनी हिरासत में तीनों आरोपियों से पूछताछ की थी।
मामले ने उस वक्त नाटकीय रूप ले लिया, जब सात जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेदेपा अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू तथा स्टीफन्सन के बातचीत का कथित ऑडियो टेलीविजन चैनलों में प्रसारित कर दिया गया था।