नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)। अमेरिका स्थित टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी उबेर को दिल्ली में सेवा संचालन के लिए अंतरिम राहत प्रदान करने से इनकार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
न्यायालय ने यह नोटिस टैक्सी कंपनी उबेर की याचिका पर जारी किया है। दिल्ली सरकार ने टैक्सी सेवा के परिचालन के लिए उबेर को लाइसेंस देने से मना कर दिया था। इसके बाद कंपनी ने दिल्ली सरकार के इस फैसले को न्यायालय में चुनौती दी थी।
उबेर इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली में टैक्सी सेवा परिचालन के लाइसेंस की समयसीमा बढ़ाने के लिए आवेदन किया था, जिसे दिल्ली सरकार ने खारिज कर दिया था। उबेर ने पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
मामले में अंतरिम राहत प्रदान करने की बात खारिज करते हुए न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई तक टाल दी है, और उबेर को आदेश दिया है कि लाइसेंस न होने की स्थिति में वह दिल्ली की सड़कों पर अपनी टैक्सी सेवा का परिचालन नहीं कर सकती।
दिल्ली के परिवहन विभाग ने तीन जून को उबेर के लाइसेंस आवेदन को खारिज कर दिया था। विभाग ने इसके पीछे पिछले साल सरकार द्वारा प्रतिबंध के आदेश का उल्लंघन करने के मामले का हवाला दिया था।
पिछले साल दिसंबर में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की 27 वर्षीय कर्मचारी के साथ उबेर टैक्सी के एक चालक द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने उबेर की टैक्सी सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया था।
dharmpath.com dharmpath