कोलकाता, 25 जून (आईएएनएस)। कोलकाता की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा को गुरुवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। मित्रा को शारदा घोटाला में कथित संलिप्तता के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया है।
अलीपुर के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत दास मित्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई ने करोड़ों रुपये के घोटाले में आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी तथा भरोसा तोड़ने जैसे विभिन्न अपराधों को लेकर उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
मित्रा 12 दिसंबर, 2014 से जेल में हैं।
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