केजरीवाल के विज्ञापन पर रोक से अदालत का इनकार

नई दिल्ली, 20 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस विज्ञापन के प्रसारण पर अंतरिम निलंबन से इनकार कर दिया, जिसमें कथित तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा आम आदमी पार्टी (आप) का महिमामंडन किया जा रहा है।

न्यायाधीश वी.पी. वैश ने याचिका पर जवाब के लिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई की अगली तारीख तीन अगस्त मुकर्रर की।

न्यायालय एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) न्याय पथ की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक टेलीविजन विज्ञापन को तत्काल वापस लेने तथा केजरीवाल द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी व जनहितैषी छवि बनाए जाने की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।

उल्लेखनीय है कि केजरीवाल सरकार ने 12 जुलाई को टैगलाइन ‘वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे’ वाला विज्ञापन जारी किया था। यह विज्ञापन दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को परेशान करने वालों पर नागवार गुजरा है।

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