नई दिल्ली, 21 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी की एक विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.के.थुंगन को साल 1998 में भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सोमवार को थुंगन तथा तीन अन्य को दोषी ठहराया है। आदेश मंगलवार को सार्वजनिक किया गया।
अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
थुंगन व अन्य को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचने, धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज बनाने तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया।
दोषी ठहराए गए अन्य आरोपियों में ताली ए.ओ., सी.संगीत तथा महेश माहेश्वरी हैं।
अदालत 27 जुलाई को सजा पर सुनवाई करेगी।
पी.वी.नरसिम्हा राव की सरकार में शहरी विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री थुंगन तथा अन्य आरोपी नगालैंड में एक सिंचाई परियोजना में पैसों के गबन में शामिल थे।
सीबीआई के मुताबिक, नगालैंड सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर थुंगन ने साल 1993-94 के दौरान सॉसेज तार के लिए फर्जी आदेश दिया था।
जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि विभाग को किसी तार की आपूर्ति नहीं की गई थी, लेकिन फर्जी आदेश पर भुगतान करा लिया गया था।
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