नई दिल्ली, 24 जुलाई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कहा कि वह 31 जुलाई तक सूचित करे कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले के सभी मामलों की जांच का जिम्मा वह कब तक अपने हाथों में ले लेगा।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई से व्यापमं घोटाले के मामलों में विभिन्न न्यायालयों में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र वकीलों की नियुक्ति करने के लिए कहा।
न्यायालय ने कहा कि तबतक, एसआईटी/एसटीएफ घोटाले के उन मामलों में आरोप-पत्र दाखिल करने का काम चालू रख सकती है, जिसमें उसने जांच पूरी कर ली है।
न्यायालय ने कहा कि जब सीबीआई उसे इस बात की जानकारी दे देगी कि उसने सभी मामलों की जांच का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया है, तभी सीबीआई जांच की निगरानी के अनुरोध पर फैसला किया जाएगा।
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