बिहार : विधानसभा सत्र में भाग ले सकेंगे जद (यू) से निष्कासित विधायक

पटना, 31 जुलाई (आईएएनएस)। जनता दल (युनाइटेड) से निष्कासित चार विधायक अब विधानसभा के मानसून सत्र में हिस्सा ले सकेंगे। पटना उच्च न्यायालय ने विधायकों की एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह आदेश जारी किया।

पटना, 31 जुलाई (आईएएनएस)। जनता दल (युनाइटेड) से निष्कासित चार विधायक अब विधानसभा के मानसून सत्र में हिस्सा ले सकेंगे। पटना उच्च न्यायालय ने विधायकों की एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह आदेश जारी किया।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार ने जद (यू) के बर्खास्त विधायक अजीत कुमार, राजू कुमार सिंह, पूनम देवी और सुरेश चंचल की याचिका पर सुनवाई करने के बाद शुक्रवार को उनकी सदस्यता बहाल करते हुए उन्हें मानसून सत्र में भाग लेने का आदेश सुनाया। लेकिन इन्हें विधानसभा के अंदर मतदान का अधिकार नहीं दिया है।

उल्लेखनीय है कि 14 जुलाई को इसी तरह के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जद (यू) के निष्कासित विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू, नीरज बबलू, रवीन्द्र राय एवं राहुल कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद राहत प्रदान करते हुए इन विधायकों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे चुका है।

इसी को आधार बनाते हुए अजीत कुमार और अन्य विधायकों ने पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर सदन की कार्यवाही में भाग लेने की प्रार्थना की थी।

गौरतलब है कि इन सभी विधायकों पर राज्यसभा उपचुनाव के दौरान पार्टी के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद जद (यू) के एक आवेदन के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने इन सभी विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी थी।

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