नई दिल्ली, 22 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) विधायक सुरेंद्र सिंह और उनके दो सहयोगियों को शनिवार को जमानत दे दी। उन पर ड्यूटी पर मौजूद नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के एक कर्मचारी से मारपीट करने का आरोप है।
महानगर दंडाधिकारी गोमती मनोचा ने तीनों लोगों को जमानत देते हुए प्रत्येक को 30 हजार रुपये का निजी मुचलका एवं इतनी ही जमानत राशि जमा करने के लिए कहा है।
आप नेता को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार रात गिरफ्तार किया था। उनपर हॉकरों द्वारा अवैध कब्जा किए गए फुटपाथ को खाली कराते समय एनडीएमसी के एक कर्मचारी से मारपीट करने का आरोप है।
एनडीएमसी कर्मचारी पर पांच अगस्त को किए गए हमले के कुछ घंटे बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दिल्ली कैंट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक सुरेंद्र पर मामला दर्ज किया गया था।
सुरेंद्र सिंह पर एक सरकारी कर्मचारी के कामकाज में बाधा डालने तथा उसके जीवन को खतरे में डालने के लिए भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
यह घटना तब हुई, जब नई दिल्ली के तुगलकाबाद में एनडीएमसी द्वारा एक सामान्य चेकिंग के दौरान विधायक ने हस्तक्षेप किया।
पुलिस ने कहा कि अधिकारियों के साथ मिलकर विभाग का चतुर्थवर्गीय कर्मचारी मुकेश कुमार हॉकरों द्वारा कब्जा किए गए फुटपाथ को खाली कराने का प्रयास कर रहा था, जिस दौरान विधायक ने मुकेश को पीट दिया।
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