सिख विरोधी दंगे में सोनिया के खिलाफ मुकदमा खारिज

न्यूयॉर्क, 26 अगस्त (आईएएनएस)। न्यूयॉर्क में अमेरिका की एक संघीय अपीली अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ डिस्ट्रिक कोर्ट के पूर्व आदेश पर मुहर लगाते हुए यह मामला खारिज कर दिया है।

अदालत ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा, “उचित विचार-विमर्श के बाद डिस्ट्रिक कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया जाता है।”

उल्लेखनीय है कि 2013 में सिख मानवाधिकार संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) ने सोनिया गांधी के खिलाफ दंगे के दौरान हिंसा में शामिल रहे कांग्रेस नेताओं को बचाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

जून 2014 को एक संघीय न्यायाधीश ने एसएफजे और दंगा पीड़ितों की ओर से दर्ज कराए मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि कांग्रेस अध्यक्ष यातना शिकार संरक्षण कानून (टीवीपीए) के दायरे में नहीं आती है।

सिख फॉर जस्टिस के कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नुन के अनुसार, सिख फॉर जस्टिस इस समरी ऑर्डर (सारांश आदेश) को चुनौती देने के लिए एक अपील दाखिल करने पर विचार कर रहा है।

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