मांस उत्पाद सुरक्षा के लिए नियमों का मसौदा जारी

नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)। देश के खाद्य सुरक्षा नियामक ने सोमवार को मांस तथा मांस उत्पादों में जीवाणुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का एक मसौदा जारी किया और कहा कि आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने के बाद 60 दिनों बाद यह लागू हो जाएगा।

अभी मसौदे पर टिप्पणी और आपत्ति मांगी गई है।

नियामक ने मसौदे की अधिसूचना में कहा है, “निर्धारित अवधि के अंदर मिले सुझावों और आपत्तियों पर खाद्य प्रशासन विचार करेगा।”

मौजूदा नियम में खाद्य उत्पादों की माइक्रोबायोलॉजिकल जरूरत को शामिल किया गया है। अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) इसमें स्वच्छता का संकेत करने वाले जीवाणुओं और बैक्टीरिया की अधिकतम मौजूदगी जैसे पहलुओं को भी इसमें शामिल करना चाहता है।

इनके तहत जांच के लिए नमूनों की न्यूनतम संख्या, खेप को खारिज किए जाने की सीमा, विश्लेषण के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई और मांस तथा मांस उत्पाद की परिभाषा को शामिल किया गया है।

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