सिख दंगों के अरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ सुनवाई पर रोक

नई दिल्ली, 16 सितम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी।

न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल ने पीड़ितों की ओर से मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश कुमार से स्थानांतरित करने का याचिका पर सुनवाई स्थगित करने का आदेश दिया।

उच्च न्यायालय ने सज्जन कुमार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के खिलाफ नोटिस जारी कर पीड़ितों की याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा है।

उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता जोगिंदर सिंह और अभियोजन पक्ष की गवाह शीला कौर की ओर से मामले को किसी और अदालत को स्थानांतरित करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की।

पीड़ितों के वकील एच. एस. फूल्का ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश कमलेश कुमार ने 10 सितंबर को गवाह शीला कौर का बयान ‘सही-सही’ दर्ज नहीं किया।

फूल्का ने न्यायालय को बताया कि विशेष सरकारी वकील ने कई बार दर्ज बयान को लेकर आपत्ति दर्ज की। सरकारी वकील का कहना था कि गवाह ने अपने बयान में जो कुछ कहा उसे सही अर्थो में दर्ज नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि सही न्याय के लिए मामले को किसी अन्य सक्षम अदालत को स्थानांतरित किया जाना बेहद जरूरी है तथा मौजूदा परिस्थितियों में उचित और निष्पक्ष सुनवाई नहीं की जा सकती।

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