नई दिल्ली, 28 सितंबर (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की प्रतिलिपि लेने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत पहुंचे।
वीरभद्र ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश एस.सी. राजन की अदालत में आवेदन दिया। अदालत इस आवेदन की सुनवाई सोमवार की शाम तक करेगी।
सीबीआई ने जून में वीरभद्र पर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में प्रारंभिक जांच की पहल की थी।
इस दौरान वीरभद्र केंद्रीय इस्पात मंत्री के रूप में कार्यरत थे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने पहले कहा था, “वीरभद्र जब इस्पात मंत्री थे, तब यह एफआईआर दर्ज कराई गई थी और उस समय भ्रष्टाचार था, जो अब साबित हो चुका है। उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।”
आय से अधिक संपत्ति के मामले में वीरभद्र, उनकी पत्नी प्रतिभा सिह, जीवन बीमा निगम एजेंट आनंद चौहान और उनके सहयागी, चुन्नीलाल के खिलाफ 23 सितंबर को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।
सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में वीरभद्र के शिमला में जाकू हिल्स स्थित आवास पर छापेमारी की थी।
इत्तेफाक से छापेमारी की घटना शिमला में मुख्यमंत्री की बेटी की शादी के दौरान हुई। छापे के दौरान मुख्यमंत्री अपने निवास में मौजूद नहीं थे। कांग्रेस ने बेटी की शादी के दिन छापेमारी की निंदा की है।
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