सोमनाथ भारती को जमानत मिली (लीड-1)

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को जमानत दे दी। भारती के खिलाफ उनकी पत्नी लीपिका मित्रा ने घरेलू हिंसा का एक मामला दर्ज कराया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने भारती को एक लाख रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही राशि जमानत के रूप में भरने का निर्देश दिया।

भारती ने पिछले सोमवार को पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया था और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी पत्नी लीपिका ने उनके खिलाफ 10 जून को एक शिकायत दर्ज कराई थी, उसके बाद 10 सितंबर को भी उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। लीपिका ने कहा है कि 2010 में जब से उनकी शादी हुई है, भारती उनके साथ गाली-गलौच कर रहे हैं।

उन्होंने यह भी दावा किया है कि पति ने उन्हें मारा-पीटा और एक बार जान से मारने की कोशिश भी की।

पूर्व कानून मंत्री भारती के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, पत्नी के साथ क्रूरता, खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने, आपराधिक विश्वासघात, महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने का प्रयास, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी से संबंधित मामले शामिल हैं। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भारती फरार हो गए थे।

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