हत्यारोपियों में अवध बिहारी निवासी मनीपुर व लल्लन पटेल निवासी भवानीपुर हैं, जिन्हें सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम नसीर अहमद ने आजीवन कारावास के साथ 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
पुजारी का कोई वारिस नहीं है, इसलिए जुर्माने की रकम सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश हुआ है। इस घटना की प्राथमिकी भुलईपुर गांव के लक्ष्मण राम वर्मा ने मड़ियाहूं थाने में दर्ज कराई थी।
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