नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कालेजियम से उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कहा। यह काम सरकार द्वारा एनजेएसी के गठन की अधिसूचना को चुनौती दिए जाने के बाद से रुका हुआ है।
न्यायमूर्ति जगजीत सिंह केहर की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने कहा कि कालेजियम प्रणाली द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रह सकती है। अदालत ने गुरुवार को सरकार और अन्य याचिकाकर्ताओं के उन सुझावों पर अपने आदेश को सुरक्षित रखा जिनमें कालेजियम प्रणाली में सुधार तथा इसे पारदर्शी बनाने की बात कही गई है।
पीठ ने कहा कि कालेजियम प्रणाली में सुधार पर बहस पूरी हो गई है। साथ ही कहा कि कालेजियम द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रहेगी और इसे रोका नहीं जाएगा।
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