पत्र में अपर निर्वाचन आयुक्त ने निर्देशित किया है कि जिला न्याय पंचायत में जिन मतदान स्थलों की संख्या 15 या उससे कम है या ग्राम पंचायतों की संख्या सात या उससे कम है, वहां तीन टेबलों का सेट लगाया जाएगा, जिसमें दो टेबल ग्राम पंचायत सदस्य व एक टेबल ग्राम प्रधान पद के मत की गणना के लिए होगी।
जहां मतदान स्थलों या ग्राम पंचायतों की संख्या अधिक होगी, वहां टेबल का एक अतिरिक्त सेट लगाया जायेगा, जिस पर अतिरिक्त असिस्टेन्ट र्टिनिंग आफीसर नियुक्त किया जाएगा।
कहा गया है कि सदस्य ग्राम पंचायत के 40 से 50 प्रतिशत वार्डो में या तो निर्विरोध निर्वाचन हो गया है या किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामाकंन नहीं किया है। कुछ जनपदों में यह प्रतिशत अधिक भी हो सकता है।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए बताया कि दिए गए निर्देश केबल मार्गदर्शी हैं। स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनजर इसमें आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। आयोग का निर्देश है कि व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि मतगणना कार्य जल्द संपन्न हो सके।
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