कोबाद गांधी को तेलंगाना ले जाने की अर्जी खारिज

नई दिल्ली, 12 जनवरी (आईएएनएस)। यहां एक अदालत ने संदिग्ध नक्सली विचारक कोबाद गांधी को साथ ले जाने की तेलंगाना पुलिस की अर्जी खारिज कर दी है। अदालत के सूत्रों ने यह जानकारी दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीतेश सिंह ने तेलंगाना पुलिस की अर्जी को बीते हफ्ते खारिज कर दी। पुलिस का कहना था कि कोबाद के खिलाफ तेलंगाना में एक मामला दर्ज है। इसी सिलसिले में मुकदमे के लिए वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती है।

तेलंगाना पुलिस ने अदालत से कहा कि कोबाद गांधी को राज्य के महबूबनगर जिले की एक स्थानीय अदालत में पेश किया जाना है।

सरकारी वकील ने याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि यहां कोबाद के खिलाफ मामला आखिरी चरण में है।

अदालत ने कहा कि अतिरिक्त लोक अभियोजक की दलीलों के आधार पर अर्जी में किए गए अनुरोध को इस समय स्वीकार नहीं किया जा सकता।

65 साल के गांधी, राजेंद्र कुमार उर्फ अरविंद जोशी के साथ मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इन पर राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है।

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