भोपाल, 19 जनवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में उचित मूल्य दुकानों से उन्हीं परिवारों को खाद्यान्न मिलेगा, जिनका किसी बैंक में खाता होगा। यह आदेश मंगलवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी किया गया है।
विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अतंर्गत पात्रता पर्चीधारी उपभोक्ताओं को माह जनवरी, 2016 में बिना बैंक अकाउंट के खाद्यान्न वितरण नहीं किया जाए।
इस आदेश में कहा गया है कि खाद्यान्न पाने के पात्रता उपभोक्ताओं को अपने बैंक अकाउंट की जानकारी संबंधित उचित मूल्य दुकान के प्रबंधक एवं सेल्समैन को उपलब्ध कराना होगी। साथ ही संबंधित दुकानदार से कहा गया है कि ऐसे उपभोक्ताओं को, जिनके द्वारा बैंक खाता उपलब्ध नहीं कराया गया है, उन्हें खाद्यान्न प्रदान न करें।
इसके अलावा उचित मूल्य दुकान के प्रबंधक और सेल्समैन को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने अकाउंट होने के बाद भी खाद्यान्न न दिया तो उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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