शिमला, 19 मार्च (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शनिवार को कांग्रेस विधायक आशा कुमारी की कैद की सजा पर रोक लगा दी। उन्हें वर्ष 1998 के जमीन हड़पने के एक मामले में यह सजा सुनाई गई थी।
डलहौजी की विधायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने कहा कि लगाया गया जुर्माना चार हफ्ते के अंदर जमा करने और जमानत राशि भरने की शर्त पर उनकी सजा स्थगित की जाती है।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने कांग्रेस विधायक को कहा है कि जब भी कहा जाए वह निचली अदालत में पेश हों और यदि अपील खारिज की जाए तो सजा पूरी करने के लिए समर्पण करें।
चंबा की एक विशेष अदालत ने 26 फरवरी को आशा कुमारी एवं छह अन्य को भूमि हड़पने के इस मामले में जेल की सजा सुनाई थी। सभी पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया था।
आशा कुमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव भी हैं।
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