कोलकाता, 2 अप्रैल (आईएएनएस)। चुनाव आयोग ने शनिवार को पश्चिम बंगाल और असम में तीन और चार अप्रैल को प्रिंट मीडिया में किसी भी गैर प्रमाणित विज्ञापन के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। दोनों राज्यों में विधानसभा के लिए प्रथम चरण का मतदान चार अप्रैल को होना है।
मतदान की निगरानी कर रहे आयोग ने एक बयान में कहा है कि पहले आयोग के संज्ञान में प्रिंट मीडिया में हमलावर एवं भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के दृष्टांत सामने आते रहे हैं।
चुनाव के आखिरी वक्त में इस तरह के विज्ञापन चुनाव को दूषित करते हैं। ऐसे मामलों में प्रभावित उम्मीदवार और दलों के पास स्पष्टीकरण देने या खंडन करने का मौका नहीं होता।
ऐसे दृष्टांतों के दोहराव को रोकने के लिए और उकसाने वाले, भ्रामक या नफरत फैलाने वाले विज्ञापनों की वजह से कोई अवांछित घटना नहीं हो, इसके लिए आयोग ने नोटिस जारी किया है। इसमें निर्देश दिया गया है कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या कोई भी ऐसा संगठन या व्यक्ति किसी भी प्रिंट मीडिया में पश्चिम बंगाल एवं असम में पहले चरण के चुनाव का तीन एवं चार अप्रैल को कोई भी विज्ञापन जारी नहीं करेगा।
खासकर जब तक राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों आदि के प्रस्तावित विज्ञापन की सामग्री का प्रमाणन एमसीएमसी (मीडिया प्रमाणन एवं निरीक्षण कमेटी) से राज्य और जिला स्तर पर नहीं किया गया हो।
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