भोपाल, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में निजी कॉलेज खोलने की अनुमति भवन की उपलब्धता और अन्य शर्ते पूरी करने पर ही दी जाए। यह निर्देश राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने सोमवार को विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिया।
उमाशंकर ने अधिकारियों से कहा कि पहले से चल रहे निजी कॉलेज छूट देने के बाद भी अगर भवन नहीं बनवाते हैं, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाणपत्र(एनओसी) जारी न किया जाए। इसके अलावा नए निजी कॉलेज शुरू करने की अनुमति उन्हें ही दी जाए, जिनके पास भवन है और जो अन्य शर्ते पूरी करते हैं।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने सरकारी इंजीनियरिग कॉलेजों के रिक्त पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन शीघ्र देने का निर्देश दिया। उन्होंने न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के भी निर्देश दिए।
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