छत्तीसगढ़ में मेडिकल छात्रों के लिए हेलमेट अनिवार्य

रायपुर, 22 अप्रैल (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ते सड़क हादसों के मद्देनजर दोपहिया चलाने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। हेलमेट न पहनने वालों पर चालानी कार्रवाई हो रही है, वहीं पेट्रोल पंप में पेट्रोल न देने का निर्देश है। इस पर चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने भी पहल की है।

चिकित्सा शिक्षा संचालक (डीएमई) डॉ. अशोक चंद्राकर ने सभी चिकित्सा संस्थानों में हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। मेडिकल छात्रों को हेलमेट के प्रति प्रोत्साहित करने का निर्देश जारी किया है।

डॉ. चंद्राकर ने कहा, “सड़क हादसे में सिर में चोट की वजह से सर्वाधिक व्यक्तियों की जान जाती है। मेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ भी हादसे हो चुके हैं, इसलिए मैंने सभी संस्था प्रमुखों को पत्र जारी किया है कि वे छात्र-छात्राओं को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करें।”

गुरुवार शाम सभी शासकीय चिकित्सा संस्थाओं के प्रमुखों को संचालनालय से हेलमेट की अनिवार्यता पर पत्र जारी कर दिया गया है।

डीएमई ने लिखा है, “कॉलेजों में अध्ययनरत अधिकांश छात्र-छात्राएं जो दुपहिया वाहन से आना-जाना करते हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट पहनने प्रोत्साहित करें, ताकि उनका जीवन दुर्घटनाओं से सुरक्षित रह सके।”

उन्होंने कहा कि पूर्व में मेडिकल कॉलेज के छात्र सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं, जो बगैर हेलमेट पहने बाइक चला रहे थे।

सूत्र बताते हैं कि अभी संस्था प्रमुखों को छात्र-छात्राओं को हेलमेट के प्रति जागरूक करने का जिम्मा है। फिर कैम्पस में बगैर हेलमेट के प्रवेश पर रोक तक लगाई जा सकती है। अगर प्रत्येक मेडिकल संस्थानों के अलावा दूसरे संस्था प्रमुख भी ऐसी पहल करें तो हेलमेट अभियान को मजबूती मिलेगी।

जानकारी मिली है कि मेडिकल कॉलेज रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़ व राजनांदगांव के डीन, शासकीय डेंटल कॉलेज, शासकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज, सभी शासकीय नर्सिग कॉलेज के प्राचार्यो को निर्देश जारी किया गया है।

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