बिहार : शराब पीने के 7 आरोपियों को जमानत नहीं

पटना जिला न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश किरण चतुर्वेदी की अदालत ने सभी सात व्यवसायियों के वकीलों द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।

पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के आलीशान होटल के एक कमरे से पुलिस ने मंगलवार को सात लोगों को शराब पीते गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार लोगों में से तीन लोग गुजरात के सूरत के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला है। शेष पटना के व्यवसायी हैं।

होटल के कमरे से पुलिस ने शराब भरी सात बोतलें और दो खाली बोतलें भी बरामद की थीं।

गिरफ्तार किए गए लोगों ने पुलिस को बताया था कि वे सभी पटना में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे।

उल्लेखनीय है कि बिहार में पांच अप्रैल से शराब का निर्माण, बिक्री व सेवन करना प्रतिबंधित है।

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