नई दिल्ली, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में डीजल टैक्सियों को सीएनजी (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) में बदलने के लिए संचालकों को अधिक समय देने से इंकार कर दिया।
इसकी समयसीमा शनिवार को समाप्त हो रही है और इसे पूर्व में दो बार बढ़ाया जा चुका है।
कैब संचालकों और उनके सहयोगियों ने न्यायालय से समयसीमा बढ़ाने का आग्रह किया था। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर, न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी और न्यायमूर्ति आर.भानुमति की पीठ ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने एक मार्च तक एनसीआर क्षेत्र की डीजल टैक्सियों को सीएनजी में बदलने का आदेश दिया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मार्च और फिर 30 अप्रैल कर दिया गया था।
यह फैसला दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के मद्देनजर लिया गया।
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