नई दिल्ली, 7 मई (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शनिवार को यहां की एक अदालत ने सम्मन जारी किया है। उन्हें यह सम्मन पुलिसकर्मियों के लिए कथित तौर पर ‘ठुल्ला’ शब्द का इस्तेमाल करने के लिए जारी किया गया है।
नई दिल्ली, 7 मई (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शनिवार को यहां की एक अदालत ने सम्मन जारी किया है। उन्हें यह सम्मन पुलिसकर्मियों के लिए कथित तौर पर ‘ठुल्ला’ शब्द का इस्तेमाल करने के लिए जारी किया गया है।
अदालत लाजपत नगर पुलिस थाने के हवलदार अजय कुमार तनेजा द्वारा केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि की एक शिकायत पर सुनवाई कर रही थी। तनेजा ने शिकायत में कहा है कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी से उन्हें दुख पहुंचा है और वह ‘अपमानित’ महसूस कर रहे हैं।
महानगर दंडाधिकारी रविंद्र कुमार पांडे ने केजरीवाल को सम्मन जारी किया और उन्हें 14 जुलाई को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
दंडाधिकारी ने कहा, “प्रथम दृष्ट्या, अदालत इस बात को मानती है कि अरविंद केजरीवाल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499/500 (मानहानि) के तहत दंडनीय अपराध किया है। इसलिए उन्हें इसके लिए सम्मन जारी किया जाता है।”
शिकायतकर्ता ने कहा कि केजरीवाल ने सात जुलाई, 2015 को एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में पुलिसवालों के लिए ‘ठुल्ला’ शब्द का इस्तेमाल किया था।
तनेजा के वकील एल. एन. राव ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल दिल्ली पुलिस के सदस्य हैं और मुख्यमंत्री की ‘अपमानजनक’ टिप्पणी से उनका अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और आम जनता के बीच सम्मान कम हुआ है।
मामले के गवाह के तौर पर तनेजा ने कहा, “केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के कर्मियों के लिए ‘ठुल्ला’ शब्द का इस्तेमाल किया था।”
शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा, “अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसी दिग्गज शख्सियत दिल्ली पुलिस के कर्मियों के लिए ‘ठुल्ला’ जैसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान करने वाले पुलिसकर्मियों के प्रति आम जनता के मन में भी सम्मान नहीं होगा।”
शिकायत में कहा गया है, “दिल्ली पुलिस के प्रति केजरीवाल के रवैये के कारण पहुंचे दुख और कष्ट के कारण शिकायतकर्ता अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वह इससे बेहद विचलित हो गया था।”
तनेजा 1986 से दिल्ली पुलिस में हवलदार के तौर पर काम कर रहे हैं।
केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के कई अन्य मामले भी दर्ज किए गए हैं।
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