हैदराबाद, 10 मई (आईएएनएस)। शहर की एक अदालत ने सांपों से लोगों को डरा कर विभिन्न अपराध करने वाले ‘सांप गैंग’ के 8 सदस्यों को मंगलवार को दोषी करार दिया।
अदालत ने नौवें आरोपी को बरी कर दिया।
रंगारेड्डी जिला अदालत दोषियों को बुधवार को सजा सुनाएगी।
मुख्य आरोपी जिम प्रशिक्षक फैसल दयानी और अन्य को डकैती के लिए दोषी ठहराया गया है।
अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत दोषियों को आजीवन कारावास या 10 साल तक के लिए कठिन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है।
दोषियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप रद्द कर दिया गया क्योंकि पीड़िता ने अपना बयान वापस ले लिया था।
गैंग की सनसनीखेज गतिविधियां 2014 में सामने आई थीं, जब एक युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि गैंग ने उसके मंगेतर के सामने उससे दुष्कर्म किया था।
आरोपियों ने शहर के बाहरी इलाके में स्थित पहाड़ी शरीफ इलाके के एक गेस्ट हाउस में एक दंपति से 60,000 रुपये भी लूटे थे।
गैंग पर निर्भया अधिनियम (हमले या आपराधिक बल प्रयोग की मंशा से महिला को निर्वस्त्र करना) की धारा 354 बी के तहत आरोप लगाया गया है।
गैंग कथित तौर पर जबरन वसूली और विवादों को निपटाने में शामिल था। गैंग के सदस्य अपने शिकार को डराने के लिए सांपों का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने उनके पास से चार घोड़े भी बरामद किए हैं। उन पर पशुओं पर अत्याचार का आरोप भी लगाया गया है।
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