इस मामले में भदोही के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. सत्यवान सिंह की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। यही नहीं, वारंट का तामील एसपी के माध्यम से कराने के लिए पत्र भी भेजने का निर्देश दिया है।
वर्ष 2009 में भदोही सीट के लिए हुए उपचुनाव के दौरान तत्कालीन सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। आरोप है कि वह काफिले के साथ अजीमुल्लाह चौराहे पर पहुंचे और बिना अनुमति सभा करने लगे। इस पर भदोही कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक ने शिवपाल के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन और के साथ ही आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया।
विवेचना के बाद शिवपाल सिंह यादव के अलावा मो. आरिफ सिद्दीकी (वर्तमान में सपा जिलाध्यक्ष), विधायक विजय मिश्र, जाहिद बेग, रामलली मिश्र (एमएलसी), ओमप्रकाश सिंह, पारसनाथ यादव (दोनों काबीना मंत्री), रीबू श्रीवास्तव, पन्नालाल यादव, वीरेंद्र सिंह (तत्कालीन विधायक चिरईगांव) व मनोज तिवारी मृदुल (वर्तमान भाजपा सांसद) के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
न्यायालय ने कई तिथियों पर आरोपितों को नोटिस जारी की। इसके बावजूद कई आरोपित पेश नहीं हुए। बाद में विधायक विजय मिश्र व रामलली मिश्र की पत्रावली अलग कर दी गई। इसके बाद न्यायालय ने अनुपस्थित चल रहे आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
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