लखनऊ, 13 जून 2016 (आईएएनएस/आईपीएन)। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने सोमवार को उप्र के डीजीपी द्वारा उन्हें मथुरा जाने से मना करने को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में चुनौती दी है।
लखनऊ, 13 जून 2016 (आईएएनएस/आईपीएन)। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने सोमवार को उप्र के डीजीपी द्वारा उन्हें मथुरा जाने से मना करने को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में चुनौती दी है।
याचिका में उन्होंने कहा है कि किसी भी स्थान पर आना-जाना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) के अधीन प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और किसी व्यक्ति से मात्र इस कारण उसके संवैधानिक अधिकार नहीं छीने जा सकते कि वह लोक सेवक है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1962 में कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार सरकार में स्पष्ट कर दिया था।
अमिताभ ने याचिका में कहा कि जब उनसे कई गुणा सामाजिक और प्रशासनिक रसूख वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मथुरा जाने पर मनाही नहीं है तो उन्हें इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि मथुरा में इस समय न्यायिक जांच चल रही है, उनका दौरा अनावश्यक मीडिया की सुर्खियां बन सकता है और उनके बयानों से न्यायिक जांच में व्यवधान हो सकता है।
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